पात्र संस्थाएं
इस योजना के अंतर्गत पात्र संस्थाएं ‘पात्र अंतिम ऋणीयों’ के रूप में निर्दिष्ट की जाएंगी । इस योजना के अंतर्गत पात्र अंतिम ऋणी निम्नानुसार हैं:
- सहकारी दूध संघ
- राज्य सहकारी डेरी महासंघ
- बहु राज्य दूध सहकारिताएं
- दूध उत्पादक कंपनियां
- एनडीडीबी की सहायक कंपनियां
- राज्य सहकारी/कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
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