संस्थागत/शासन मानदंड़
i. पात्र अंतिम ऋणी के कानूनी गठन के लिए उपयुक्त बोर्ड निदेशक/प्रबंध समिति के रूप में विधिवत रूप से गठित शासी निकाय होना चाहिए ।
ii. पूर्ण कालिक मुख्य कार्यपालक/प्रबंध निदेशक (अथवा सदृश) तथा पर्याप्त संख्या में प्रमुख पदों पर योग्य तकनीकी एवं प्रबंधकीय कार्मिक होने चाहिए ।
iii. बोर्ड में कोई ऐसा निदेशक नहीं होना चाहिए जो किसी बैंक/वित्तीय संस्था का दोषी है ।
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